West Bengal, Kolkata, High Court: मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और एसईसी सहित सभी पक्षों को नोटिस देने का निर्देश दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 17 नवंबर को की जाएगी.
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