CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी नुकसान वसूली के पुराने नोटिस नए कानून के कारण रद्द- सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक नया कानून पारित किया, जिसे सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की उत्तर प्रदेश वसूली विधेयक, 2021 कहा गया. इसके तहत अगर प्रदर्शनकारियों को सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया उन्हें कारावास या 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जज जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तब 22 नवंबर की तारीख निर्धारित की जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें उप्र सरकार द्वारा दायर जवाब पर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता है.

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