केंद्र ने SC/ST के प्रमोशन में रिजर्वेशन पर कोर्ट से कहा- इसे लागू करने के लिए निर्णायक आधार तैयार करें

Supreme Court, Reservation in Jobs : अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने कहा था कि एससी (SC) और एसटी (ST) से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है और समय आ गया है जब शीर्ष अदालत ((Supreme Court)) को एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) द्वारा इन रिक्तियों को भरे जाने के लिये कुछ ठोस आधार देने चाहिए.

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