अधिसूचना में कहा गया है कि अभिभावक के साथ बच्चा जिस देश में जा रहा है, वहां स्थित भारतीय राजनयिक मिशन की जिम्मेदारी होगी कि वह दत्तक ग्रहण विनिमन नियमा, 2017 के तहत बच्चे के संबंध में सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे.
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