मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के कारण तमिलनाडु की दो सांसद सीटें कम हो गई थीं. ऐसे में 1962 के बाद से हुए 14 लोकसभा चुनावों में राज्य को 28 जनप्रतिनिधि कम मिले तो फिर क्यों न केंद्र सरकार 5,600 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करें.
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