इसरो में हुई इस कथित जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने आदेश में कहा था कि पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायणन की गिरफ्तारी गलत है. साथ ही उन्हें 50 लाख रुपये की अंतरिम राशि राहत के तौर पर देने को कहा था.
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