केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्‍मद फैजल की याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में फैजल ने अनुरोध किया था कि लक्षद्वीप प्रशासन को अपने मसौदा नियमों को स्‍थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्देश दिए जाएं. कोर्ट ने उन्‍हें उनकी शिकायतों और सुझावों को लेकर गृह मंत्रालय जाने के लिए स्‍वतंत्र कर दिया.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3BQo53j
https://ift.tt/eA8V8J