अदालत ने कहा था कि उसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को ठीक से देखना होगा, लेकिन अब हाई कोर्ट दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा करवाए जा रहे महत्वाकांक्षी निर्माण के विरोध में जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा.
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